PF धारकों के लिए खुशखबरी, अब 5 साल में निकल सकेंगे पूरा पैसा, लेकिन शर्तें लागू
नयी दिल्ली। पीपीएफ अकाउंट धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब आप अपने पीपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा 15 साल से पहले ही निकाल सकते हैं। वित्त मंत्रायल के नए नियम के मुताबिक पीपीएफ खाता धारक 5 साल पूरा होने के बाद अपने अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। नौकरी में रहते हुए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें क्या हैं शर्ते?
किन शर्तों पर निकाल सकेंगे पीपीएफ से पूरा पैसा
- वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक आप पांच साल पूरा हने के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट से उच्च शिक्षा या बीमारी के इलाज जैसे कारणों के लिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
- खाता धारक अपने या अपने नाबालिग बच्चे के पीएफ अकाउंट से अपने या फिर पति या पत्नी या निर्भर बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व पूरा पैसा निकाल सकता है।
1 जून से PF निकासी में बड़ा बदलाव, कैसे होगा आपका फायदा
- इसके लिए उसे योग्य चिकित्सा प्राधिकरण से जरूरी दस्तावेज हासिल कर उसे जमा कराना होगा।
- अधिसूचना के मुताबिक पीएफ अकाउंट होल्डर या नाबालिग खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए भी समय से पूर्व पूर्ण निकासी की इजाजत मिलेगी।
- इसके लिए भारत या विदेश की मान्यताप्राप्त संस्थान में दाखिले की पुष्टि और फीस भुगतान की प्रति के साथ अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
- सबसे अहम कि ये पूर्ण निकासी तबी संभव है जब कि पीएफ अकाउंट पांच साल पुराना हो।













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