चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका
चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल के लिए सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची की जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब लालू यादव सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए लालू को सजा सुनाई थी। चूंकि लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, इसलिए उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ दोषी करार दिए गए फूलचंद, महेश प्रसाद, बाके जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम समेत सभी को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था।
इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने फैसला सुनाया। ये मामला देवघर कोषागार से 84.54 लाख रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। 1994-95 के बीच पशुओं के चारा व दवाओं के नाम पर ये फर्जीवाड़ा किया गया था। हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू प्रसाद यादव अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।