Bihar News : शिक्षक और छात्रों की समस्याओं का होगा तुरंत समाधान, टोल-फ्री नंबर भी जारी
बिहार शिक्षा विभाग ने कुशलतापूर्वक शिकायतों के समाधान के लिए एक संरचित दृष्टिकोण पेश किया है। वर्गीकृत मुद्दों और टोल-फ्री नंबरों के साथ, हितधारक अब विभिन्न शैक्षिक चिंताओं के लिए समय पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिक्षक, छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों की समस्याओं के शीघ्र समाधान को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शिक्षा विभाग ने शिकायतों का वर्गीकरण करते हुए एक विस्तृत सूची जारी की है। इस सूची के माध्यम से अब शिकायतकर्ता अपनी समस्या की श्रेणी निर्धारित कर उचित समाधान के लिए संपर्क कर सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जो इस प्रकार है : 14417 और 18003454417, जिन पर कॉल कर शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं। जारी की गई सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है।

• विद्यालय संबंधित शिकायतें : इसमें आधारभूत संरचना (जैसे भवन की मरम्मत, शौचालय, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत कनेक्शन, पंखा, ट्यूबलाइट आदि) से जुड़े मामलों की शिकायत की जाएगी। वहीं, विद्यालय संचालन से संबंधित शिकायतों में वर्ग कक्ष का संचालन, कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता और उपयोगिता, अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी, खेल सामग्री की उपलब्धता से जुड़े मामलों की शिकायतें की जा सकेंगी। इसके साथ ही शिक्षकों का आचरण, एमडीएम (मिड-डे मील) से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। • शिक्षक संबंधित मुद्दे : इसमें स्थानांतरण से संबंधित अनुरोध और शिकायतें, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, बकाया राशि का भुगतान, वेतन निर्धारण, मातृत्व/चिकित्सा/सीएल/ईएल की स्वीकृति, सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित भुगतान, सेवा पुस्तिका अद्यतीकरण और शिक्षक संबंधी आकंड़ों में किसी प्रकार के सुधार को शामिल किया गया है। • छात्र-छात्राओं से जुड़ी समस्याएं : इसमें योजना संबंधी शिकायतें और सामान्य उपश्रेणी को शामिल किया गया है। इसमें कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना, पोशाक, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक, एफएलएन कीट, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, अंकपत्र, प्रमाण-पत्र और छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार को शामिल किया गया है। • वेंडर/आपूर्तिकर्ता संबंधित शिकायतें : इसमें निविदा, भुगतान, ऑन बोर्डिंग की समस्या आदि विषय शामिल हैं। • विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से संबंधित : इसमें नामांकन, विलंब-सत्र, परीक्षा, शुल्क, प्रवजन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होना, महिला प्राध्यापिका/छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। • अवैध राशि की वसूली : किसी भी स्तर पर शिक्षा विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार, घूसखोरी या गैरकानूनी वसूली की शिकायतें इस श्रेणी में दर्ज की जा सकती हैं। इस सूची के अंत में ये भी बताया गया है कि शिक्षकगण अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायत को अपने लॉगिन आईडी से ई-शिक्षाकोष के ग्रीवांस मॉड्यूल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इसके अलावा शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के पदाधिकारी के व्हाट्सएप या ई-मेल पर शिकायत न भेजें।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) पिंक बस चलाने के लिए दो हजार महिला चालकों को प्रशिक्षित करेगा। इसके लिए सोमवार को बीएसआरटीसी प्रशासक अतुल कुमार वर्मा और परिवहन विभाग की विशेष कर्तव्य अधिकारी अरुणा कुमारी ने प्रदेश के मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र के संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
तीन चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण
बैठक में यह जानकारी दी गई कि जल्द ही लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारी महिला चालकों को पिंक बस चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन चरण में 500-500 महिला चालकों को 30 दिनों तक बस चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द इससे संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी आवासीय ट्रेनिंग स्कूल में साफ शौचालय, पेयजल की सुविधा, ऊंचे बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य किया गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए। बस चलाने में निपुण महिला चालकों को ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
महिला चालकों को रोजगार के अवसर: प्रशासक
बीएसआरटीसी प्रशासक अतुल कुमार वर्मा के अनुसार, 80 पिंक बसें अगस्त महीने के आखिरी तक बिहार पहुंच जाएंगी। इन बसों को चलाने के लिए महिला चालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार मिल सकेगा। महिला चालकों के आवासीय प्रशिक्षण पर संचालकों के साथ मिलकर विभाग रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस बैठक में पूर्णिया, औरंगाबाद, लखीसराय, मुंगेर, बांका, गोपालगंज, दरभंगा, सीवान, इत्यादि जिले से मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान के संचालक मौजूद रहें।
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