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पेड न्यूज मामला: मध्य प्रदेश के इस कैबिनेट मंत्री को चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। पेड न्यूज मामले पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग की तरफ से विधायक पद से अयोग्य घोषित करार दिया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग को खर्चों की गलत जानकारी दी थी और पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को छुपाया था, जिसके चलते उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने यह कड़ी कार्रवाई की है। इसके चलते अब नरोत्तम मिश्रा अगले 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

पेड न्यूज मामला: मध्य प्रदेश के इस कैबिनेट मंत्री को चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित

क्या है मामला?
2008 में नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर भी काफी रकम खर्च की थी, लेकिन उसे अपने चुनावी खर्चों में नहीं दिखाया। अब शनिवार को इस मामले पर चुनाव आयोग ने शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च नहीं दिखाने का दोषी पाया है। पेड न्यूज के किसी मामले में चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही यह एक बड़ी और पहली कार्रवाई मानी जा रही है।

चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। यहां आपको बताते चलतें कि नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह के काफी करीबी लोगों में से एक हैं। मौजूदा समय में मिश्रा के पास जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है। वह दतिया से विधायक चुने गए थे, जिसकी गितनी बड़े नेताओं में की जाती है। उन पर चल रहे इस केस के खिलाफ वह 2015 में हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

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English summary
EC disqualifies MP Mantri Narottam Mishra for hiding paid news expense
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