25 मई से सभी राज्यों में अनिवार्य होगा इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल
नई दिल्ली। इंट्रा-स्टेट मूवेमेंट के लिए ई-वे बिल इसी माह 25 मई को देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो जाएगा। और तीन जून अनिवार्य होगा। इसके लागू होने के बाद राज्य के भीतर भी 50 हजार रुपए से ज्यादा के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी हो जाएगा। कुछ राज्यों में अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट के लिए भी यह अनिवार्य होगा। सरकार के मुताबिक कोई भी शख्स, जो अपने सामान व वस्तु को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वह भी जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर ई-वे बिल जारी कर सकता है।
ई-वे बिल प्राप्त करने के लिए ewaybillgst.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अगर इस साइट पर आप रजिस्टर्ड है और आप 50 हजार रुपये से ज्यादा का सामान भेज रहे हैं, तो आपको यहां पर Part A का EWB-01 फॉर्म भरना होगा।
अगर सामान भेजने वाला कारोबारी रजिस्टर्ड नहीं है और सप्लाई प्राप्त करने वाला कारोबारी रजिस्टर्ड है, तो उसे Part A का EWB-01 फॉर्म भरना होगा। दोनों ही के रजिस्टर न होने पर, सामान की सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टर को यह फॉर्म भरना होगा।












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