Lockdown 4: 31 मई तक इस समय लगेगा कर्फ्यू, शाम 7 बजे के बाद निकलने पर पाबंदी
नई दिल्ली। लॉकडाउन 4 का ऐलान होते ही कल 18 मई से नई गाइडलाइंस जारी हो जाएंगे। देशभर में लॉकडाउन 4 के लिए तय दिशानिर्देशों को जारी किया जाएगा, हालांकि इस बार राज्य सरकारों को कई छूट दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के साथ ही नाइट कर्फ्यू की मियाद को भी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक 31 मई तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंद्ध रहेगा।
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7 बजे से 7 बजे तक रहेगी पाबंदी
गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बेहद जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी होगी, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। शाम 7 बजे के बाद आप गैर जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहीं रात में केवल बेहद जरूरी कामों के लिए यात्रा की इजाजत दी जा सकती है।
जारी किया गया आदेश
इस गाइडलाइंस को लेकर स्थानीय अधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 और अन्य निषेधात्मक आदेश जारी रहेंगे। इसका मतलब है कि इस दौरान नाइट कर्फ्यू रहेगा और हर तरह के मूवमेंट पर रोक जारी रहेगी।
इन लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ और बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में सरकार ने 3 के बजाए 5 जोन बनाए हैं। इस बार राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे अगर चाहें तो कुछ विशेष इलाकों में गतिविधियों को रोक सकते हैं। राज्य सरकारें चाहे तो और पाबंदी बढ़ा सकते हैं। राज्य कंटेनमेंट, बफर, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बना सकते हैं।