सावधान! होली में अगर अपनी गाड़ी में किया ये काम तो होगी 2 साल की जेल, ऊपर से देने होंगे 15000 रुपए अलग
नई दिल्ली। सोमवार को होली का त्योहार है। उससे पहले यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर या किसी भी तरह का कोई भी वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर पढ़ना सबसे जरूरी है। जी हां होली के हुड़दंग में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए परिवहन मंत्रालय बिल्कुल नरमी के मूड में नहीं है। ऐसे करने वालों को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर गाड़ी में बैठकर शराब पीने को लेकर भी परिवहन मंत्रालय ने चेतावनी दी है।

मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि रंगों से मनाएं होली का त्योहार, पर सुरक्षा का भी रखें ख्याल, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। दिल खोल के मनाएं त्योहार, पर हमेशा रखें सावधानी!। होली पर अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते या फिर गाड़ी में बैठकर शराब पीते पकड़े जाते हैं जो वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।












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