CM केजरीवाल के आवास पर धरना दे रहे मेयरों को HC ने लगाई फटकार, पुलिस को दिया हटाने का निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदी पार्टी (AAP) और राजधानी की तीनों नगर निगमों के बीच ठन गई है। दिल्ली एमसीडी पर कथित रूप से घोटाले का आरोप लगाए जाने के बाद से दिल्ली के तीनों एमसीडी मेयर द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से जारी है। इस मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एमसीडी मेयरों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि विरोध कर रहे एमसीडी मेयरों को सीएम आवास के सामने से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

गौरतलब है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आप में बयानबाजी और पोस्टरबाजी तेज हो गई है। AAP ने बीजेपी पर 2500 करोड़ के अधिक का घोटाला करने का आरोप लगया है। पिछले दस दिनों से भी ज्यादा समय से सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे एमसीटी मेयरों को हाई कोर्ट के फटकार सुननी पड़ी है। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत किसी को भी प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा विरोध गलत मिसाल कायम करता है।
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शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध कर रहे तीन नगर निगमों के महापौरों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली पुलिस से प्रयास करने को कहा। इस बीच दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को एक अलग स्थान पर ले जाने का पहले भी प्रयास किया है। यहां तक की महापौरों को डीडीएमए के आदेश के बारे में सूचित किया है कि दिल्ली में 31 दिसंबर, 2020 तक राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं और इस तरह विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।












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