INX मीडिया केस में कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बेल
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नई दिल्ली। आईएनएस मीडिया केस मामले में शुक्रवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिल गई। कार्ति चिदंबरम के वकीलों की ओर से दलील दी गई थी कि सीबीआई कर्ति चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है। इसलिए अब कार्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा एजेंसी भी अब उनकी हिरासत नहीं चाहती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10 लाख रुपये की ज़मानत पर कार्ति चिदंबरम को जमानत दी गई है। इसके साथ ही उन पर देश से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिए कि वह गवाहों और बैंक खातों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट में ज़मानत को लेकर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने कार्ति की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि अगर कार्ति को जमानत दी गई तो वो केस के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।कार्ति पर आरोप लगे हैं कि साल 2007 में उनके पिता पी. चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गई।
पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि अभी तक हिरासत में पूछताछ के दौरान, सीबीआई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम रही, हालांकि रूटीन केस सवालों के जवाब देने से अभियुक्त बचते रहे। वहीं कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तर्क दिया गया है कि सीबीआई ने अतिरिक्त रिमांड के लिए आवेदन में कोई कारण नहीं लिखा है।












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