हाईकोर्ट के नोटिस ने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन, अब क्या करेंगे?
अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दस करोड़ की मानहानि का नया केस किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक नए मानहानि के केस में नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।केजरीवाल को यह नोटिस वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से फाइल किए गए नए मानहानि के केस में भेजा गया है।

दस करोड़ का नया मुकदमा
अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दस करोड़ की मानहानि का नया केस किया है। आम आदमी पार्टी में पहले से ही सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर छेड़खानी के आरोप में केस दर्ज हो रहे है। ऐसे में एक और नोटिस केजरीवाल की टेंशन बढ़ा सकता है।

जेठमलानी ने कहा था 'क्रूक'
मानहानि के पहले मामले में सुनवार्इ के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को 'क्रूक' यानी बदमाश कहा था। जिससे आहत अरुण जेटली के वकील ने एक और दस करोड़ का मानहानी का केस फाइल किया था। अरुण जेटली के वकील मानिक डोगरा का कहना है कि हमने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए एक नया मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। डोगरा ने बताया कि जेठमलानी ने कोर्ट में बयान दिया है कि उन्होंने अपने क्लाइंट के विशेष निर्देश पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है।

मानहानी केस में चल रही थी बहस
आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हार्इकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच मानहानि के मामले को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान जेठमलानी ने जेटली के लिए क्रूक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी बहस हुर्इ थी। जेठमलानी ने कहा था कि उन्होंने अपने मुवक्किल के कहने पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है।

क्या है पूरा मामला
अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में दिसंबर, 2015 में सीबीआई ने छापा मारा था। जिसके बाद केजरीवाल ने दावा किया था कि ऑफिस में DDCA के कथित घोटालों से जुड़ी फाइल आई थी। इसे रेड के दौरान सरकार ने सीबीआई के जरिए गायब करा दिए। आप नेताओं का आरोप था कि जेटली के दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) प्रेसिडेंट रहते हुए कई आर्थिक गड़बड़ियां हुईं। जेटली 2010 से 2013 तक क्रिकेट बॉडी के प्रेसिडेंट थे।












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