जूही चावला को दिल्ली HC से फटकार, जज ने कहा- 6 महीने पुराने आदेश पर अब अपील याद आई है

नई दिल्ली, दिसंबर 23। 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रोद्योगिकी के खिलाफ आवाज उठाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और गुरुवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को जूही चावला की याचिका पर सुनवाई करने की तारीख तय की है। हालांकि जूही चावला इस मामले में तत्काल सुनवाई चाहती थीं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई जरूरत नहीं है।

Juhi Chawla

हाईकोर्ट के जज ने जूही चावला से क्या कहा?

जस्टिस विपिन संघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अभी कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए कई अन्य मामले लंबित हैं, और जूही चावला की अपील छह महीने पुराने एक आदेश से संबंधित है। बेंच ने कहा है, "आपकी अपील 6 महीने (जून) पुराने एक आदेश से संबंधित है और आप अब आ रहे हैं।" जस्टिस विपिन संघी के अलावा बेंच में जस्टिस जसमीत सिंह भी शामिल हैं। बेंच की इस टिप्पणी के जवाब में जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपील दायर करने में देरी हुई, लेकिन कोर्ट से अनुरोध है कि सुनवाई की तारीख थोड़ी की जाए।

जून में जूही चावला की याचिका हुई थी खारिज

आपको बता दें कि इसी साल जून में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया था। जूही चावला की ये याचिका 5जी रोलऑन के खिलाफ थी। कोर्ट ने जून में जूही चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को 'दोषपूर्ण', 'कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग' बताया था और कहा था कि इसे 'प्रचार हासिल करने' के लिए दायर किया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी लेटेस्ट अपील में जूही चावला और अन्य अपीलकर्ताओं ने ये तर्क दिया है कि एकल न्यायाधीश की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और किसी अधिकार क्षेत्र के बिना और तय कानून के विपरीत जुर्माना लगा दिया। अपीलकर्ताओं ने एक बार फिर 5जी प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभाव के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया है। और कहा, 'हर दिन जब 5जी परीक्षणों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक विशिष्ट और आसन्न खतरा उत्पन्न करता है।'

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