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ऑटो-रिक्शा किराए में वृद्धि वाली दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर HC ने लगाई अंतरिम रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑटो-रिक्शा के किराए में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने 12 जून, 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ऑटो-रिक्शा के किराए में बदलाव किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम 12 जून की अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी।

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इस मामले में एडिंग हैंड्स फाउडेशन नामक एनजीओ ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में गुहार लगाई गई थी कि बढ़े ऑटो किराए पर रोक लगाई जाए क्योंकि ऐसा संबंधित अथॉरिटी की इजाजत के बिना लागू किया जा रहा है और इससे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा।

बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते साल 8 जुलाई को ऑटो-रिक्शा किराए में वृद्धि के AAP सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, उसके परिवहन विभाग और जनहित याचिका में संशोधन आयोग को नोटिस जारी किया था।

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