टेरर फंडिग केस: दिल्ली की कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2005 के कथित आतंकवादी वित्तपोषण के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला साल 2007 का है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।

शब्बीर शाह को नहीं मिली जमानत
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शब्बीर शाह की नई जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के आरोप तय किए गए थे। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट फाइल की थी।

ED ने फाइल की है चार्जशीट
अपनी चार्जशीट में ED ने कहा था कि शब्बीर को जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी संगठनों से पैसा हासिल किया। चार्जशीट में आरोप है कि वो स्थानीय लोगों और उसके करीबी सालाना 8-10 लाख रुपए सालाना दान देते हैं।

ये है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल किए गए चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि शब्बीर शाह ने स्वीकार किया कि वो कश्मीर के मुद्दे पर फोन पर हाफिज सईद से बात करता है। उसने हाल ही में सईद से जनवरी 2017 में बात की थी। ED ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। उस पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। असलम वानी ने दिल्ली में शब्बीर शाह की ओर से हवाला की डिलीवरी का खुलासा किया। जिसे वो पाकिस्तानी हवाला शफी शायर से पाता था।












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