Arvind Kejriwal: केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर फिलहाल रोक

Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। एन्फोर्समेंट डायरेक्टेड (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (अवकाश न्यायाधीश) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के 20 जून 2024 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

Arvind Kejriwal

ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईडी ने अदालत से केजरीवाल की रिहाई पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की मांग की थी, हालांकि अदालत ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर कमियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के वित्तपोषण के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए व्यक्तिगत और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।

केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। इसी मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। संजय सिंह फिलहाल जमानत पर हैं, हालांकि सिसौदिया अभी भी जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मई में केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद वह 2 जून को जेल लौट आए।

उन्होंने चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। हालाँकि, 5 जून को ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद, योग्यता के आधार पर उनकी नियमित जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दे दी, जिसके बाद ईडी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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