Modi degree certificate: हाईकोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल, 'कम पढ़े-लिखे PM देश के लिए खतरनाक'
PM Modi degree: अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं कि उसके प्रधानमंत्री कितना पढ़े-लिखे हैं।

Gujarat high court: गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्रियों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
'क्या ये जानने का अधिकार नहीं कि पीएम कितना पढ़े हैं'
कोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।'
7 साल पुराने आदेश को चुनौती
आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग के सात साल पहले दिए गए आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की अपील को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को ये बड़ा फैसला सुनाया। सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने उन्हें चार हफ्तों के भीतर ये रकम गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के पास जमा कराने के लिए कहा।'
वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डिग्रियां सार्वजनिक करना किसी व्यक्ति की प्राइवेसी पर असर डालता है। तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे से जनहित का कोई मुद्दा नहीं जुड़ा है।












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