दिल्ली: 54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में जीएसटी अधिकारी और तीन वकील गिरफ्तार
दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने एक जीएसटी अधिकारी और तीन वकीलों सहित सात व्यक्तियों को जीएसटी धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि 96 फर्जी कंपनियों को 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी धनराशि स्वीकृत की गई थी।

एसीबी की संयुक्त पुलिस आयुक्त, मधुर वर्मा ने आरोपियों की पहचान जीएसटी अधिकारी बबीता शर्मा; वकील राज सिंह सैनी, नरेंद्र कुमार सैनी और मुकेश सोनी; ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार; और मनोज गोयल, एक फर्जी कंपनी के मालिक के रूप में की। शर्मा पर रिफंड मंजूर करने का आरोप है, जबकि तीनों वकील लाभार्थी थे।
कार्यप्रणाली
सुरजीत सिंह और ललित कुमार ने कथित तौर पर तीनों वकीलों को पैसे के बदले फर्जी ई-वे बिल और नकली माल रसीदें प्रदान कीं। मनोज गोयल को भी रिफंड से लाभ हुआ। सितंबर 2021 में, इन फर्जी कंपनियों को रिफंड जारी करने में गड़बड़ होने का संदेह होने पर, जीएसटी विभाग के सतर्कता विभाग ने भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी।
सत्यापन और जांच
सत्यापन के दौरान, इन सभी कंपनियों को गैर-मौजूद और गैर-कार्यात्मक पाया गया। 5 अक्टूबर को, अतिरिक्त आयुक्त व्यापार और करों विवेक अग्रवाल के तहत एक प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया। इस जांच के आधार पर, मामले को 6 दिसंबर को विस्तृत जांच के लिए एसीबी को भेजा गया।
जांच के निष्कर्ष
जांच से पता चला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का सत्यापन किए बिना जीएसटी अधिकारी द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण जीएसटी रिफंड को मंजूरी दी गई, जिससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हुआ। 15 मामलों में, पंजीकरण के समय न तो आधार प्रमाणीकरण था और न ही भौतिक सत्यापन।
अनियमितताएं सामने आईं
अधिकारियों ने नोट किया कि 48 कंपनियों के लिए संपत्ति मालिकों से आवश्यक एनओसी 26 जुलाई और 27 जुलाई, 2021 को तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त, पाँच कंपनियों को एक ही पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत किया गया था। समय सीमा से अधिक रिफंड आवेदन भी जीएसटी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए थे।
वित्तीय प्रभाव
फर्जी कंपनियों को 1 जुलाई, 2017 और 26 अगस्त, 2021 के बीच कुल 54.5 करोड़ रुपये का धोखाधड़ीपूर्ण जीएसटी रिफंड प्राप्त हुआ। एसीबी इस महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की जांच जारी रखे हुए है।
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