कांग्रेस Rahul Gandhi को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? मानहानि मामले में पूर्व कानून मंत्री ने किया तीखा प्रहार
Rahul Gandhi Defamation Case में गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत पाने में असफल रहे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सावरकर केस का जिक्र करते हुए कई अहम बातें कहीं। बता दें कि राहुल ने इस मामले में माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा था कि वे सावरकर नहीं हैं।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री डॉ रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोगों का अपमान करना उन्हें गाली देना राहुल गांधी की आदतों में शुमार हो चुका है। राहुल ने अदालत से मिले अवसर के बावजूद माफी नहीं मांगी।

प्रसाद ने कहा,"हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं - आप राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आप उन्हें ठीक से बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दिला सकते? वह आपके नेता हैं।
'मोदी सरनेम' मामले में सूरत की कोर्ट से सजा पाने वाले राहुल गांधी के मामले में पूर्व कानून मंत्री ने कहा, अगर राहुल ने इस मामले में माफी मांग ली होती तो पूरा मामला खत्म हो गया होता...'
उन्होंने कहा, प्रसिद्ध नेताओं और संगठनों के खिलाफ गाली देना, बदनाम करना और लगभग सबसे खराब तरह की गालियां देना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन चुकी है।'
बता दें कि गुजरात के सूरत में निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। इस मामले में अपील के बावजूद राहुल को अब तक राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी को अधिकतम सजा हुई है, ऐसे में उन्हें लोक सभा सांसदी भी गंवानी पड़ी है।
गौरतलब है कि लोक सभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम समय बाकी रह गया है। ऐसे में राहुल गांधी के सियासी भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। दो साल की सजा के कारण राहुल सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकते।
अदालत ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर राहुल गांध को सजा सुनाई है। हालांकि, अदालतों में लंबित अपील के कारण राहुल फिलहाल जेल से बाहर हैं। अपील के सभी अवसर खत्म होने के बाद राहुल को जेल भी जाना पड़ सकता है।












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