300 रुपये कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर को 1.05 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस
नई दिल्ली- मुंबई से सटे कल्याण में रोजाना 300 रुपये कमाने वाले एक मजदूग को आयकर विभाग ने 1.05 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस थमाया है। किसी तरह अपने ससुर की झुग्गी में बीवी-बच्चों के साथ जीवन गुजारने वाले दिहाड़ी मजदूर को आयकर विभाग ने कहा है कि एक महीने के भीतर या तो टैक्स जमा करे नहीं तो उसके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मामला नोटबंदी के दौरान का है, जब उस मजदूर के खाते में किसी ने 58 लाख रुपये डाल दिए थे। अब पता चल रहा है कि वह खाता ही किसी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर उसके नाम पर खोला था।

दिहाड़ी मजदूर को 1.05 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस
मुंबई से सटे उपनगरीय इलाके कल्याण में बमुश्किल 300 रुपये कमाने वाले एक दिहाड़ी मजदूर को आयकर विभाग ने उसकी जिंदगी का सबसे झटका दिया है। आयकर विभाग ने उससे उसके अकाउंट में हुए बड़े ट्रांजैक्शन के लिए 1.05 करोड़ रुपये बतौर आयकर जमा करने का नोटिस थमाया है। अपने परिवार के साथ एक झुग्गी में रहने वाले 35 साल के भाउसाहेब अहिरे को मिले आयकर नोटिस में उसे नवंबर, 2016 में नोटबंदी के दौरान उसके खाते में मोटा पैसा जमा होने के एवज में आयकर जमा करने को कहा गया है। इस नोटिस के बाद अहिरे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि किसी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर उसके नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दरअसल, आयकर विभाग ने पाया है कि एक निजी बैंक में भाउसाहेब अहिरे के खाते में करीब साढ़े तीन साल पहले 58 लाख रुपये जमा हुए थे।

जाली दस्तावेज के नाम पर किसी ने खोला था अकाउंट
कल्याण के अंबिवली में गालेगांव झोपड़पट्टी में अहिरे 100 वर्ग फीट के जिस कमरे में पत्नी और तीन बच्चों (दो बेटी और एक बेटा) के साथ पिछले 6 साल से रहता है, वह भी उसके ससुर का है। पिछले साल 5 सितंबर को उसे उसके खाते में 58 लाख रुपये जमा होने के सिलसिले में आयकर विभाग का नोटिस मिला था, जिसमें उससे इस रकम के बारे में सफाई मांगी गई थी। इसके बाद उसने एक समाजसेवी के साथ आयकर अधिकारियों से संपर्क भी किया था। उसने अंग्रेजी अखबार टीओआई को बताया कि 'बैंक से मुझे पता चला कि जालसाज ने मुंबई के एक ब्रांच में मेरे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की जालसाजी करके दस्तावेज बनाकर अकाउंट खोला था।'

30 दिन में जमा करना है 1.05 करोड़
बेचारे मजदूर आदमी को लगा कि मामला शांत पड़ चुका है, लेकिन जब बीते 7 दिसंबर को उसे फिर से आयकर विभाग से नोटिस मिला और उसमें 1.05 करोड़ रुये बतौर आयकर जमा करने को कहा गया तो उसके होश उड़ गए। नोटिस के मुताबिक उसने 2017-18 में जो कमाई की थी, उसी एवज में टैक्स का भुगतान करना है और अगर 30 दिन के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया तो वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अहिरे के मुताबिक, 'मैंने अपने जीवन में 1 लाख रुपये नहीं देखे हैं। मैं 1.05 करोड़ रुपये टैक्स कैसे चुका सकता हूं?' परेशान होकर उसने ठाणे ग्रामी के एसपी शिवाजी राठौड़ से मिलकर जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी राठौड़ ने कहा है कि, 'मैंने जांच के आदेश दिए हैं।'
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