42000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 24 घंटों में सामने आए 2553 नए केस

देश में एक महीने से भी ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के बावजदू कोरोना वायरस का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है...

नई दिल्ली। देश में एक महीने से भी ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन के बावजदू कोरोना वायरस का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना वायरस के 2553 नए केस सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 42,533 हो गई है। वहीं, पिछले महज 24 घंटों के भीतर ही कोरोना वायरस 72 लोगों की जान ले चुका है।

कोरोना वायरस से संक्रमित 11707 मरीज हुए ठीक

कोरोना वायरस से संक्रमित 11707 मरीज हुए ठीक

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, अभी तक कोरोना वायरस के कारण 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात ये है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 11707 मरीजों को अभी तक ठीक भी किया जा चुका है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के एक्टिव केस 29453 हैं। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू किया गया है, जो 4 मई से 17 मई तक के लिए रहेगा।

लॉकडाउन-3 को जारी हुईं नई गाइडलाइंस

लॉकडाउन-3 को जारी हुईं नई गाइडलाइंस

हालाांकि, गृहमंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों को कई तरह की छूट दी गई है। ग्रीन जोन में वो इलाके शामिल हैं, जिनमें मौजूदा तारीख तक कोविड-19 के एक भी कंफर्म केस नहीं हैं या पिछले 21 दिनों में ऐसे एक भी कंफर्म केस नहीं आए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाकों को (रेड और ऑरेंज जोन) कंटेंमेंट जोन में रखा गया है। यानि ये इलाके ऐसे हैं जहां इंफेक्शन तेजी से फैलने का खतरा है। ऐसे इलाकों में लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, सिर्फ मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी।

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    क्या-क्या बंद रहेगा

    क्या-क्या बंद रहेगा

    नई गाइडलाइंस में भी कुछ सीमित गतिविधियों में पूरे देश में पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी, चाहे वह किसी भी जोन में आते हों। ये पाबंदियां होंगी- हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थाएं, हॉस्पिटैलिटी सर्विस (होटल-रेस्टोरेंट समेत) भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांसकृतिक और दूसरे तरह के कार्यक्रम जहां भीड़ इकट्ठी हो, चाहे धार्मिक स्थल हो या सार्वजनिक पूजा-पाठ सब पर रोक पहले की तरह रहेगी। रेल, हवाई या सड़क मार्ग से सीमित मामलों में आवाजाही की इजाजत होगी, जिसकी इजाजत गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है।

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