विशेष अदालत ने बरकरार रखा आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस वापस लेने का फैसला
नई दिल्ली, 16 अप्रैल: दिल्ली की विशेष अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सीबीआई को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने के लिए कहा गया था। यानी अब सीबीआई को आकार के खिलाफ एलओसी को वापस लेना होगा। हालांकि अदालत ने उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई निदेशक को पटेल से लिखित माफी मांगने के लिए कहा था।

पटेल ने कहा था कि उनको बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने से रोक दिया गया। आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसके खिलाफ उन्होंने अदालत का रूख किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 अप्रैल को सीबीआई को एलओसी वापस लेने और पटेल से माफी मांगने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि लुकआउट सर्कुलर केवल जांच एजेंसी के भ्रम और कल्पनाओं से उत्पन्न आशंकाओं के आधार पर जारी नहीं किया जाना चाहिए। इस आदेश को केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में चुनौती दी थी। अब विशेष अदालत ने भी फैसले को बरकरार रखा है।












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