सीबीआई विवाद: राकेश अस्थाना मामले में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
नई दिल्ली। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। राकेश अस्थाना ने उनके खिलाफ दायर एफआईआर को 15 अक्टूबर को कोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि यह कार्रवाई आलोक वर्मा के निर्देश पर की गई है, मेरे खिलाफ दायर एफआईआर में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वहीं राकेश अस्थाना के आरोप पर आलोक वर्मा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि एफआईआर सही प्रक्रिया के तहत कानून का पालन करते हुए दर्ज कराई गई थी।
गौर करने वाली बात यह है कि सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है किया राकेश अस्थाना के खिलाफ स्टर्लिंग बायोटेक केस में लगाए गए आरोप में कोई तथ्य नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई के भीतर शीर्ष दो अधिकारियों के बीच छिड़ी जंग में आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए फिर से उनके पद पर बहाल किए जाने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खड़गे और जस्टिस एके सीकरी की सदस्यता वाली सलेक्शन पैनल ने पद से हटाया है। पीएम मोदी के आवास पर करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया था, जिन्हें सरकार ने करीब ढाई महीने पहले जबरन छुट्टी पर भेज दिया था।
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