पंजाब: जमानत के लिए कोर्ट ने आरोपी के सामने रखी अनोखी शर्त, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

मोगा। पंजाब के मोगा में जिला अदालत ने बाइक चोरी के आरोपी के सामने जमानत के लिए एक ऐसी अनोखी शर्त रखी, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जायेगे। अदालत ने बाइक चोरी के आरोपति का जमानत देने के लिए शर्त रखी की वह दो पौधे लगाए और इसकी फोटो व नर्सरी से पौधे का बिल अदालत में पेश करे। अब कोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Court sets unique conditions before the accused

जानकारी के अनुसार, मोगा के थाना सिटी साउथ मोगा पुलिस ने डगरू निवासी कुलविंदर सिंह भिंददा के खिलाफ बाइक चोरी के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में वह जेल में बंद था। आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। 10 जुलाई को जज सुपिंदर सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे आदेश दिया था कि वह किसी भी सार्वजनिक जगह पर दो पौधे लगाए। पौधरोपण करते समय फोटोग्राफी करवाकर सुबूत के तौर पर उसे 17 जुलाई तक अदालत में पेश करे।

आरोपी कुलविंदर सिंह भिंदा ने बुधवार को अपने गांव डगरू स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो पौधे लगाए और पौधों का नर्सरी से 200 रुपए का बिल लिया। उसने पौधरोपण की दो अलग-अलग फोटो करवाई। इसके बाद वह मोगा में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत में पेश हुआ। आरोपी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया था। वहीं उसके पिता की हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण वह 17 जुलाई को अदालत में पेश होकर पौधरोपण के सुबूत पेश नहीं कर पाया। आरोपी की इस दलील को अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसे स्थाई जमानत दे दी। कोर्ट द्वारा जमानत देने का यह फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

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