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कोर्ट ने तमिलनाडु BJP अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, छात्रा के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

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चेन्नई। तमिलनाडु की एक अदालत ने पुलिस को 28 वर्षीय एक स्कॉलर छात्रा सोफिया को धमकी देने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में बीजेपी की तमिलनाडु इकाई की अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन और उनके पार्टी कैडर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तूतुकुडी की लोवर कोर्ट ने दिया है। कोर्ट का यह आदेश सोफिया की गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद आया है। दरअसल 3 सितंबर को एक फ्लाइट के दौरान तूतिकोरिन एयरपोर्ट पर सोफिया ने एंटी बीजेपी नारेबाजी की थी। जिसकी सौंदरराजन ने पुलिस से शिकायत की थी। जिसके आधार पर पुलिस ने सोफिया को गिरफ्तार किया था।

 सुंदरराजन पर स्कॉलर को जान से मारने की धमकी का आरोप

सुंदरराजन पर स्कॉलर को जान से मारने की धमकी का आरोप

सोफिया को तमिलनाडु सिटी पुलिस ने धारा 75 के तहत गिरफ्तार किया गया था और 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, हालांकि, एक दिन बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना शर्त जमानत पर रिहा कर दिया था। अब अदालत ने यह आदेश सोफिया के पिता एए स्वामी की शिकायत पर दिया है। इससे पहले वे तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिख चुके हैं। इसमें वे सुंदरराजन पर उनकी बेटी को परेशान करने का आरोप लगा चुके हैं। सोफिया के पिता का कहना है कि, पुलिस ने उनकी शिकायत लिखने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद उन्हे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा।

मेरी बेटी को घेर लिया और गालियां दी

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, मैं और मेरी पत्नी माधुरी अपनी बेटी से चेन्नई एयरपोर्ट मिले थे, हमने चेन्नई से फ्लाइट ली। जब हम तूतिकोरिन एयरपोर्ट पर उतरे तो उसने (सोफिया) ने बीजेपी नेता को देखकर फासीवादी बीजेपी सरकार डाउन , डाउन के नारे लगाए। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। जब हम लोग टर्मिनल पहुंचे तो तमिलिसाई को एयरपोर्ट पर लेने आए 10 लोगों ने मेरी बेटी को घेर लिया और गालियां दी और दुर्व्यवहार किया। जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद एयपोर्ट की पुलिस ने हमारी मदद की और कमरे में बंद कर दिया।

सफाई में तमिलिसाई ने कही ये बात

सफाई में तमिलिसाई ने कही ये बात

पार्टी के आदमियों के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज किए जाने के बारे में जब तमिलिसाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, वे सभी रिसेप्शन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। वह मुझे रिसीव करने आए थे। जब हमारे बीच बहस हो रही तो उन्होंने उससे सिर्फ सवाल किया। जिस तरह से वह मेरी सरकार के पर आरोप लगा रही थीं यह मेरे लिए परेशानी भरा था। वह मुझे टारगेट बनाकर नारेबाजी कर रही थी।

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English summary
Court orders FIR against Tamil Nadu BJP chief Tamilisai
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