मानहानि केस में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा को झटका, अदालत का निर्देश, NICE को दें 2 करोड़
बेंगलुरू, 22 जून: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज (एनआईसीई) लिमिटेड की ओर से किए गए मानहानि के मुकदमें में झटका लगा है। बेंगलुरू की एक अदालत ने जनता दल (एस) प्रमुख एचडी देवगौड़ा को एनआईसीई की प्रतिष्ठा के नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड़ रुपए कंपनी को देने का निर्देश दिया है। दस साल पुराने मामले में अदालत ने मंगलवार को ये फैसला दिया है।

Recommended Video
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने 2011 में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज (एनआईसीई) लिमिटेड पर कई तरह के आरोप लगाए थे। एनआईसीई ने इसे बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कायम किया था। दस साल से ये मुकदमा चल रहा था। जिसमें आज बेंगलुरू की एक अदालत ने एचडी देवगौड़ा को निर्देश दिया कि वो एनआईसीई को 2 करोड़ रुपए दें।
एनआईसीई ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एनआईसीई ने 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में हाल ही में देवगौड़ा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने बचावपक्ष को गवाही देने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री ए़चडी देवगौड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि 88 साल के एचडी देवगौड़ा देश के सबसे पुराने राजनीतिज्ञों में से एक हैं। उन्होंने 1962 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ा था, जिसके बाद ये लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। वह 1996 से 1997 के बीच देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं खासतौर से कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा का नाम बीते कई दशकों से काफी अहम रहा है। वो 1994-96 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे कुमारस्वामी भी कर्नाटक के सीएम रहे हैं।












Click it and Unblock the Notifications