कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी पर आयकर विभाग ने लगाया 57 करोड़ जुर्माना
कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी आयकर विभाग के घेरे में फंसे हैं। सिंघवी पर आयकर विभाग के सेटलमेंट कमीशन ने 57 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आयकर विभाग के घेरे में फंसे हैं। सिंघवी पर आयकर विभाग के सेटलमेंट कमीशन ने 57 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

सिंघवी पर आरोप है कि वे अपने ऑफिस में खर्च की गई रकम से संबंधित दस्तावेज आयकर विभाग को उपलब्ध कराने में असफल रहे। इसी को लेकर आयकर विभाग ने उनके ऊपर यह कार्रवाई की है।
हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के इस आदेश पर स्टे लगा दिया है।
आयकर विभाग के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पिछले तीन साल की आय 91.95 करोड़ रुपए कम दिखाई है।
दरअसल पूरा मामला सिंघवी के साल 2012 के इनकम टैक्स की देनदारी से जुड़ा हुआ है। सिंघवी ने आयकर विभाग को बताया कि उन्होंने 3 साल में अपने स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपए के लैपटॉप खरीदे हैं।
सिंघवी लैपटॉप की इस खरीद पर इनकम टैक्स में 30 प्रतिशत की छूट मांग रहे थे। सिंघवी ने आयकर विभाग को बताया कि दिसंबर 2012 में उनकी आय से जुड़े दस्तावेजों को दीमक खा गई।
सिंघवी ने बताया कि इसीलिए वे अपनी आय से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर पाए। आयकर विभाग ने सिंघवी की इस दलील को अस्वीकार करते हुए उनपर 56 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।
वहीं, सिंघवी ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के इस आदेश पर स्टे लगा दिया है।












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