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Profile of Vinod Verma: 60 दिन बाद जमानत पर रिहा पत्रकार विनोद वर्मा का शानदार करियर

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नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। रायपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अहम सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। पत्रकार विनोद वर्मा को राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित उनके आवास से 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीडी मामले में विनोद वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा बढ़ने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई कोर्ट से विनोद वर्मा को इसलिए जमानत मिली क्योंकि नियम के अनुसार 60 दिन के अंदर चालान पेश किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जानिए कौन हैं विनोद वर्मा...

रायपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दी जमानत

रायपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दी जमानत

सीडी मामले में रायपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने विनोद वर्मा को जमानत दे दी है। वो करीब 60 दिनों से जेल में बंद थे। विनोद वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बीबीसी समेत कई बड़े मीडिया संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बीबीसी के अलावा वो अमर उजाला के डिजिटल एडिटर भी रहे हैं। विनोद वर्मा छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लंबे समय से लिखते रहे हैं। वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं।

27 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

27 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

सीबीआई कोर्ट से विनोद वर्मा को इसलिए जमानत मिली क्योंकि नियम के अनुसार 60 दिन के अंदर चालान पेश किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजह से रायपुर में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका मंजूर की। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 27 अक्टूबर को सुबह 3.30 बजे दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद से पत्रकार विनोद वर्मा को उनके आवास से उठा लिया था।

सीबीआई कर रही है मामले की जांच

सीबीआई कर रही है मामले की जांच

पुलिस ने दावा किया था कि वर्मा के घर से मंत्री के सेक्स सीडी की 500 प्रतियां बरामद हुई हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में एक मंत्री की सेक्स सीडी के मामले को राज्य सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है। मामले की जांच अब CBI कर रही है। हालांकि पत्रकार विनोद वर्मा ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वर्मा के अनुसार उनके पास क्लिप एक पेन ड्राइव में है, उनका किसी भी सीडी से कोई लेना-देना नहीं है।

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English summary
Chhattisgarh extortion case: Journalist Vinod Verma Profile who granted bail by Special CBI Court in Raipur.
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