हरियाणा: वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला को हाईकोर्ट से मिली जमानत

विकास बराला और उसके दोस्त आशीष पर वर्णिका कुंडू का पीछा करने, छेड़छाड़ और अगवा करने के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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    Chandigarh Stalking Case: Punjab and Haryana HC grants bail to Vikas Barala | वनइंडिया हिंदी

    चंडीगढ़। हरियाणा के वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास को आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। विकास पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे। गौरतलब है कि बीते 4 अगस्त को विकास बराला और उसके दोस्त आशीष पर वर्णिका कुंडू का पीछा करने, छेड़छाड़ और अगवा करने के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

    vikas barala

    आपको बता दें कि चार-पांच अगस्त की आधी रात को विकास बराला और उसके दोस्त आशीष ने शराब के नशे में हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू की गाड़ी का पीछा किया। चंडीगढ़ की सड़कों पर पीछा करते हुए विकास बराला ने कई बार वर्णिका की गाड़ी रोकनी चाही और अपहरण करने का प्रयास भी किया। वर्णिका की शिकायत पर पुलिस ने पीछा करते हुए आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद पहले पुलिस ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी लेकिन मीडिया में किरकिरी के बाद पुलिस ने दोनों को फिर से गिरफ्तार किया।

    वर्णिका के पिता का हुआ था ट्रांसफर

    इस मामले के एक महीने के बाद वर्णिका कुंडू के पिता अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू का ट्रांसफर कर दिया गया था। सरकार ने इस ट्रांसफर पर सफाई देते हुए कहा था कि यह एक रूटीन ट्रांसफर प्रक्रिया है। सरकार ने कई अन्य अफसरों का भी ट्रांसफर किया है। वहीं, अपने ट्रांसफर पर बोलते हुए वीएस कुंडू ने कहा कि यह सरकार के ऊपर है कि वह मुझे मेरी क्षमताओं के देखकर कहां भेजती है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है और ना ही मैं अपना ट्रांसफर रुकवाऊंगा। वीएस कुंडू के ट्रांसफर आर्डर में कोई कारण नहीं बताया गया था।

    इससे पहले बीते अक्टूबर को इस हाईप्रोफाइल मामले में विकास बराला को अदालत ने बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए विकास बराला और उसके साथी आशीष पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने और आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू का अपहरण करने की कोशिश का आरोप भी तय किया। कोर्ट ने आरोपियों पर लगाई गई धाराओं 354 डी, 365 और 341 को सही पाया।

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