कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 4 हफ्ते का और समय
नई दिल्ली, 21 जुलाई। देश में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोरोना से मरने वाले परिजनों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने चार हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। 30 जून को अपने फैसले में कोर्ट ने एनडीएमए को निर्देश दिया था कि छह हफ्ते के भीतर कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की गाइडलाइन को तैयार करे। अपनी याचिका में केंद्र ने कहा कि एनडीएमए इस बाबत काम कर रहा है और सक्रिय तौर पर एडवांस स्तर पर पहुंच गया है लेकिन गहन जांच के लिए उसे थोड़ा और समय की जरूरत है।
एडवोकेट रजत नायर ने कहा कि केंद्र सरकार सम्मानपूर्वक यह बताना चाहती है कि वह कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन को तैयार कर रही है। इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत तैयार किया जा रहा है। यह काम तेजी से किया जा रहा है और यह एडवांस स्टेज पर है, लिहाजा हमे इसकी गहन जांच के लिए और नियमों को तैयार करके इसे लागू करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। जल्दबाजी में किए जाने से इसके परिणाम अपेक्षा से इतर आ सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट से केंद्र ने अपील कि उसे गाइडलाइन तैयार करने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया जाए।