भूमि कानूनों में हुए बदलाव पर उमर अब्दुल्ला का Tweet- 'अब J&K बिकने के लिए तैयार'
नई दिल्ली। होम मिनिस्टरी ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण सूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया है कि अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है, हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संशोधन अस्वीकार्य है।
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उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया था कि जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वो अस्वीकार्य हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर ओर आसान बना दिया गया है, अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये जो भी हो रहा है वो गलत है, उसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।
'यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन'
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी भारतीय नागरिक जमीन खरीद सकेगा। एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार ने वहां के लिए लैंड लॉ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह आदेश 'यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन (एडप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, 2020' के नाम से जाना जाएगा।

आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को प्रदेश से धारा-370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से वहां के लिए उठाया गया यह एक बहुत बड़ा कदम है और देश के बड़े हिस्से से इस तरह की मांग काफी पहले से उठाई जाती रही है।अब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के अधिकतर पुराने भूमि कानूनों को निरस्त कर दिया है। लेकिन इस कानून का विरोध लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कर रही है।












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