केंद्र ने एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता जून 2022 तक बढ़ाई
नई दिल्ली, 24 मार्च: गृह मंत्रालय ने गुरुवार को उन संस्थाओं के मामले में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी, जिनका एफसीआरए लाइसेंस 29 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 के बीच समाप्त हो रहा था और जो अपने एफसीआरए नवीनीकरण आवेदनों पर 30 जून, 2022 तक या उनके आवेदन के निपटान, जो भी पहले हो, तक के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि, केंद्र सरकार ने जनहित में एफसीआरए पंजीकृत संस्थाओं की कुछ श्रेणियों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता जिनकी वैधता 31.03.2022 तक बढ़ा दी गई थी और जिनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है, 30.06.2022 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तिथि तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाएगा।
एफसीआरए संस्थाओं की वैधता जिनकी 5 वर्ष की वैधता अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 के दौरान समाप्त हो रही है और जिन्होंने 5 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, उन्हें 30.06.2022 तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तिथि तक बढ़ाया जाएगा।
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गृह मंत्रालय ने सभी एफसीआरए पंजीकृत संघों को यह भी याद दिलाया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन से इनकार करने की स्थिति में, प्रमाण पत्र की वैधता नवीनीकरण के आवेदन से इनकार करने की तारीख को समाप्त हो गई मानी जाएगी । जिन प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस का रिन्यूअल होना है, उनमें पॉलिसी रिसर्च, हेल्पेज इंडिया, एसओएस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, सीएनआई ट्रस्ट एसोसिएशन, आगा खान फाउंडेशन, तिब्बत हाउस कल्चरल सेंटर और दि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर होने देने की शर्त पर कहा, 'इनमें से कई गैर सरकारी संगठनों ने आवेदन दे रखा है, वहीं कइयों को उनके लाइसेंस के रिन्यूअल की अनुमति दे दी गई है।'