कोरोना से मौत पर ₹50000 का दिया जाएगा मुआवजा- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
नई दिल्ली, 22 सितबर: देश में लंबे समय से कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा देने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि देश में कोरोना से हुई मौतों पर 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यानी अब कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के लोगों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड से मरने वालों के परिवारों को राज्य सरकारों से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। गौरतलब है कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले से हुई मौतों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी किया जाएगा। सरकार ने कहा कि धन का भुगतान राज्य सरकारों की ओर से किया जाएगा, उनके संबंधित आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्राप्त किया जाएगा और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन के जरिए बांटा जाएगा।
After the order of the Supreme Court, National Disaster Management Authority (NDMA) issues guidelines on ex-gratia for COVID-19 deaths and recommended that Rs 50,000 to be paid to the kin of those who died of COVID-19 out of state disaster relief funds pic.twitter.com/spcIbVjPVp
— ANI (@ANI) September 22, 2021
केंद्र ने दी प्रक्रिया की जानकारी
मुआवजे के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक मृत्यु के कारण को कोरोना वायरस के रूप में प्रमाणित करने की जरूरत होगी। वहीं प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया कि पीड़ित परिवार कोरोना से हुई मौत वाले शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेजों के साथ राज्य अथॉरिटी की ओर से जारी फॉर्म के जरिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण को कोविड-19 प्रमाणित किया जाना जरूरी हैं। सभी जरूर दस्तावेजों के बाद 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। साथ ही आधार से जुड़े अकाउंट के जरिए राशि वितरित की जाएगी। वहीं किसी तरह की समस्या होने पर जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति होगी।
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पहले की गई थी 4-4 लाख रुपए की मांग
आपको बता दें कि इसी साल जून में कोरोना से गई मौत के मामले में उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कहा था पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है।