वित्त मंत्रालय ने जारी किया GST काउंसिल गठन का नोटिफिकेशन
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी बिल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलने के बाद आज जीएसटी काउंसिंल के गठन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

आपको बताते चलें कि संविधान संशोधन अधिनियम के नियमों के मुताबिक जीएसटी परिषद का गठन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए।
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता देश के वित्त मंत्री के करेंगे और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। यही जीएसटी परिषद इस बात की निर्णय करेगी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत टैक्स रेट को क्या रखा जाना चाहिए।
साथ टैक्स के मुद्दों पर भी यह परिषद अपने सुझाव देगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलने के साथ-साथ 20 राज्य अब तक जीएसटी के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे चुके हैं।
सरकार ने जीएसटी परिषद की मदद के लिए एक अलग सचिवालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। परिषद में राज्य और केंद्र दोनों का 75 और 25 का अनुपात होगा। साथ ही सभी फैसले तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाएंगे।












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