केंद्र के विधेयक पर पूर्व CJI रंजन गोगोई ने कही बड़ी बात, बोले- NCT Bill 2023 पूरी तरह से वैध
राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दिल्ली में केंद्र सरकार के विधेयक को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नया बिल संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन नहीं है और ना ही मनमाना का विषय है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सराकर अध्यादेश लाने की तैयारी है। सोमवार को विपक्ष की तमाम आपत्तियों को बावजूद विरोध के पक्ष में वोट निर्णायक साबिक नहीं हुए और ध्वनिमत से राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "क्या यह संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन करता है? इसलिए मुझे मूल विशेषता के बारे में कुछ कहना होगा। मेरी पसंद के अनुसार यह विधेयक इसे मनमाना नहीं बनाता है।"
राज्यसभा के सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें चर्चा जारी रखने की इजाजत दे दी। अंध्यारुजिना की एक पुस्तक का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का एक बहस योग्य न्यायशास्त्रीय आधार है।"

गोगोई ने कहा कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक "पूरी तरह से, वैध रूप से वैध" है और यदि कोई सदस्य असहमत है, तो उसकी अंतरात्मा को "स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए"। विधेयक के मसौदे को "सही और सही" करार देते हुए न्यायमूर्ति गोगोई (सेवानिवृत्त) ने कहा कि यह विधेयक इस साल मई में केंद्र द्वारा घोषित अध्यादेश से धारा 3A को हटा देता है।
पूर्व सीजेआई ने कहा, "मेरे विचार से जब 3ए को अध्यादेश से हटा दिया गया है और यह विधेयक में नहीं है, तो संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्न के उत्तर स्वयं में मिल जाएंगे।
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