केंद्र सरकार ने जारी की नई CGHS गाइडलाइन, पेंशनभोगियों को ऐसे मिलेगा लाभ
नई दिल्ली, मार्च 24। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सीजीएचएस डिस्पेंसरी की ओपीडी सुविधा के लिए पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित करने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहने वाले पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के पास सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के एवज में 1,000 रुपये प्रति माह के निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठाने का विकल्प होगा। इस विकल्प को बदला भी जा सकेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने गुरुवार को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए।
केंद्र की गाइडलाइन की खास बातें
- इन निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी एफएमए प्राप्त कर रहा है, और वह सीजीएचएस के तहत बाहरी रोगी विभाग (ओपीडी) सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह एफएमए को बंद करने के लिए संबंधित पेंशन वितरण बैंक में आवेदन कर सकता है।
- अगर कोई पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी, जो IPD और OPD दोनों के लिए सीजीएचएस या चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहने के दौरान एफएमए का लाभ उठाने का इरादा रखता है, तो वह सीजीएचएस अधिकारियों के समक्ष ओपीडी सुविधा छोड़ने के संबंध में आवेदन कर सकता है।
- सीजीएचएस अधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर एक कार्यवाही करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार कार्य दिवसों के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है।