PNB लोन घोटाला: 10 करोड़ रुपये लेकर भागे आरोपी को वापस भारत लाई CBI

नई दिल्ली। सीबीआई 10 करोड़ रुपए के बैंक ऋण घोटाला मामले में आरोपी सन्नी कालरा को ओमान के मस्कट से शनिवार को देश वापस लेकर आई। सीबीआई द्वारा 2016 में किए गये अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके आधार पर उसे प्रत्यर्पित किया गया है। आरोप है कि व्हाइट टाइगर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कालरा ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था लेकिन उसने इसका भुगतान नहीं किया।

CBI brought back Sunny Kalra an accused in a Rs 10 crore loan fraud PNB bnak

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि, उसने चोरी छिपे गिरवी रखी हुई चीज निकाल ली जिस कारण सरकारी बैंक के लिए इस ऋण की वसूली मुश्किल हो गई। उन्होंने बताया कि कालरा, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ इस मामले को 16 दिसंबर 2015 को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था। सन्नी कालरा और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है।

सीबीआई ने सनी कालरा, उसकी पत्नी और पीएनबी के तीन अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में एक साल बाद 22 दिसंबर, 2016 को आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर 31 मार्च 2016 को कालरा के खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किया था जिसके बाद उसके मस्कट में होने का पता चला जहां स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया।

इंटरपोल की मदद से सीबीआई कालरा के प्रत्यर्पण के लिए एनसीबी, मस्कट के नियमित संपर्क में थी। उन्होंने बताया कि कालरा को एनसीबी मस्कट, ओमान में भारतीय दूतावास और एनसीबी, भारत (सीबीआई) के प्रभावशाली समन्वय के कारण प्रत्यर्पित किया जा सके।

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