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CBI रिश्वतकांड: 27 नवंबर तक बढ़ी बिचौलिए मनोज प्रसाद की न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संयुक्त निदेशक राकेश अस्थाना की कथित संलिप्तता वाले रिश्वत मामले में जड़े बिचौलिये मनोज प्रसाद को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउसकोर्ट ने मनोज प्रसाद की न्यायिक हिरासत को 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी मनोज प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

CBI bribery case: Alleged middleman Manoj Prasads judicial custody extended till November 27

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिये मनोज प्रसाद की जमानत याचिका को खारीज करते हुए कहा था कि मनोज के खिलाफ गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा था कि मनोज प्रसाद के खिलाफ जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है। मनोज प्रसाद के वकील ने कहा था कि हमारा मामला डीएसपी देवेंद्र कुमार से अलग है। दूसरी ओर जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से एएसजी विक्रमजीत बनर्जी और राजदीप बेहुरा ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मनोज प्रसाद की दूसरे आरोपितों से तुलना नहीं की जा सकती है।

आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में चल रहे मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 31 अक्टूबर को सह आरोपी और सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने कारोबारी सतीश सना की लिखित शिकायत पर 15 अक्टूबर को राकेश अस्थाना और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राकेश अस्थाना, मनोज प्रसाद और देवेंद्र कुमार के अलावा एक और कथित बिचौलिये सोमेश प्रसाद का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है।

यह भी पढ़ें-इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की प्रक्रिया पर सवाल, हाईकोर्ट ने मोदी और योगी सरकार से मांगा जवाब

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English summary
CBI bribery case: Alleged middleman Manoj Prasad's judicial custody extended till November 27
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