फेसबुक यूजर ने त्रिपुरा के CM बिप्लब देव के तलाक के बारे में फैलाई अफवाह, केस दर्ज
नई दिल्ली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक फेसबुक यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इस यूजर्स पर आरोप हैं कि इसने मुख्यमंत्री बिप्लब देव को लेकर ये अफवाह फैलाई है सीएम की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। पुलिस जिस फैसबुक यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसका नाम अनुपम पॉल है।
राजनीतिक लाभ के लिए गंदे दिमाग के लोग ऐसा अफवाह फैला रहे
दरअसल मुख्यमंत्री देब और उनकी पत्नी के बीच तलाक बारे में कथित तौर पर एक कागजात गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद बिप्लब देब की पत्नी नीति देब ने फेसबुक पर ही स्पष्ट किया है कि यह एक फर्जी खबर है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के पोस्ट और गंदी अफवाह फैलाई जा रही है। अपने फेसबुक पोस्ट में नीति देब ने लिखा है कि अफवाहों का कोई मुंह नहीं होता है, इस तरह के गंदे दिमाग के जरिए लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है।
पत्नी नीति की अपील-अफवाहों पर ध्यान न दें
उन्होंने कहा कि अहम बात तो यह है कि प्रभावशाली लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसी गंदी अफवाहें फैलाने के लिए मोटी रकम भी चुकाते हैं। उन्होंने लोगों से उन पर भरोसा रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की हैं। उन्होंने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर ये अफवाह उनकी छवि को धूमिल करने के लिए फैलाई जा रही है। बता दें कि नीति देब त्रिपुरा में भारतीय स्टेट बैंक में मेनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों पढ़ाई करते हैं।
दिल्ली के केस को त्रिपुरा सीएम से जोड़ दिया
जिस अधिवक्ता अश्वनी झा, जिनके नाम का उल्लेख उस वायरल हो रहे दस्तावेज में किया गया था, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह दिल्ली में तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से दायर तलाक के मुकदमे के बारे में था जिससे त्रिपुर के सीएम से कोई लेना देना नहीं था। त्रिपुरा पुलिस के उप महानिरीक्षक अरिंदम नाथ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अनुपम पॉल पर जालसाजी, मानहानि और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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