Budget 2022: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली, 01 फरवरी: केंद्र सरकार ने अपने बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी आभासी डिजिटल संपत्ति पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। बजट में बताया गया कि इस तरह की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा।

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क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर 30% टैक्स

सरकार ने अपने इस के बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का बड़ा फैसला किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा, "मैं यह प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति (virtual digital asset ) के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

घाटा हुआ तो...

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि नुकसान के मामले में किसी भी सेट ऑफ को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा क्रिप्टोकाउंक्शंस का उपहार प्राप्तकर्ता के अंत में टैक्स लगाया जाएगा। इससे साफ होता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर सीधा 30% टैक्स यानी क्रिप्टोकरेंसी मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स होगा, जबकि घाटा हुआ तो किसी अन्य लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता।

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    निवेशकों में बड़ी निराशा

    हालांकि क्रिप्टो आय पर भारी टैक्स की घोषणा क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक बड़ी निराशा के रूप में आई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 2023 तक एक ब्लॉकचेन-आधारित और आरबीआई समर्थित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पेश की जाएगी। वहीं कुछ निवेशकों का मानना है कि ऐसा करके सरकार ने साफ कर दिया कि वो क्रिप्टो को अनुमति नहीं देगी, वो भी एक करेंसी के रूप में।

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