PM पीएम पर 'अपमानजनक' टिप्पणी केस में राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे HC ने 2 अगस्त तक बढ़ाई अंतरिम राहत
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि दो अगस्त तक बढ़ा दी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मानहानि की एक शिकायत में अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि दो अगस्त तक बढ़ा दिया है।

दरअसल, राहुल गांधी ने 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता, जो बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करता है, उन्होंने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू जेट सौदे को लेकर गांधी की "कमांडर-इन-चोर" टिप्पणी मानहानि के समान है।
अंतरिम राहत दो अगस्त तक
जस्टिस एसवी कोतवाल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत दो अगस्त तक जारी रहेगी।
इससे पहले महेश श्रीश्रीमल द्वारा दायर मानहानि शिकायत में राहुल गांधी को स्थानीय अदालत ने नवंबर 2021 में उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया था। गांधी ने तब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें जारी सम्मन को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी। तब से राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई समय-समय पर स्थगित होती रही है और उन्हें दी गई अंतरिम राहत भी बढ़ा दी गई है।












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