सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता को किया अनिवार्य
नई दिल्ली। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिससे कई उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के सपने को ग्रहण लग जाएगा। कोर्ट ने अब पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चार अहम शर्तों को पूरा करने को अनिवार्य बना दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनावई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है।

जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास अनिवार्य
जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास कर दिया है।

दलितों के लिए आठवीं पास अनिवार्य
दलित और महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास कर दिया है।

कर्जदारो भी नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
बिजली का बिल या बैंक लोन बकाया नहीं होना चाहिए।

गंभीर अपराधी नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
गंभीर अपराध में चार्जशीट होने पर भी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव।

43 फीसदी लोग नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
नये नियम के अनुसार 43 फीसदी लोग नहीं लड़ पायेंगे चुनाव।












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