क्रिप्टो करेंसी पर RBI के प्रतिबंध को SC ने किया खत्म, Bitcoin का शुरू हो सकता है इस्तेमाल
नई दिल्ली। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वर्चुअल करेंसी जैसे बिटक्वाइन में ट्रेडिंग की जा सकती है। अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह प्रतिबंध हट गया है।
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गौरतलब है कि अप्रैल 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देते हुए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। इस बेंच में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन शुरू कर सकते हैं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई की ओर से कहा गया कि आरबीआई के फैसले के बाद क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले वैध कारोबार पर प्रतिबंध लग गया। आरबीआई ने इस बारे में हलफनामा दायर करके कोर्ट को जवाब दिया। जिसमे कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण का खतरा रहता है, इसी वजह से यह कदम उठाया गया।