रिटायर होने वाले कर्मचारियों के आखिरी दिन पर कोर्ट का अहम फैसला
लखनऊ। रिटारमेंट के आखिरी दिन कर्मचारी की मौत होने पर मृतक आश्रित कोटे में परिजनों को नौकरी दिये जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कर्मचारी की नौकरी के आखिरी दिन शाम को भी मृत्यु होती है तो उस दिन को कार्यदिवस के रूप में ही गिना जाएगा। ऐसे में कर्मचारी के परिजन को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी दी जाए।
इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी का आखिरी दिन कार्यदिवस होती है। ऐसे में शाम को सात बजे कर्मचारी की हुई मृत्यु को सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु माना जाएगा।
आपको बता दें कि रामपाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी मां बिजली विभाग में पेट्रोल मैन के पद पर तैनात थी और उनकी 30 अप्रैल 2011 को मृत्यु हो गयी थी। लेकिन विभाग ने उन्हें उनकी मां की जगह नौकरी देने की याचिका को मानने से इनकार कर दिया था।













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