बेंगलुरु में धारा 144, शख्स ने पुलिस से पूछा कल ड्राई डे तो नहीं रहेगा ना!
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बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच बुधवार को बेंगलुरु पुलिस का एक ट्वीट वायरल हो गया है। यह ट्वीट शहर में लगी धारा 144 को लेकर था। जिस तरह से बेंगलुरु पुलिस ने जवाब दिया, लोग उसे पढ़कर अपनी हंसी रोके बिना नहीं रह पा रहे हैं। बेंगलुरु में गुरुवार से अगले तीन दिनों यानी शनिवार तक धारा 144 लगी रहेगी।
पुलिस का जवाब पढ़कर हंसे लोग
बुधवार को बेंगलुरु पुलिस की ओर से ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी गई थी कि पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस ने बताया कि इसके बाद भी सभी शैक्षणिक संस्थाएं और बाजार खुले रहेंगे। एक यूजर ने पुलिस को टैग करते हुए पूछा, 'क्या कल ड्राइ डे रहेगा?' इस पर उसके ट्वीट का जवाब कुछ इस तरह से दिया, 'सब कुछ सामान्य तरीके से चलेगा।' शहर में लोग सीएए कानून का विरोध कर रहे हैं। कई लोग इस यूजर के सवाल और पुलिस के जवाब का स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं।

इस वजह से लगाई गई धारा 144
बुधवार रात बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर भाष्कर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'बुधवार को करीब 80 संगठनों, कुछ सीएए के खिलाफ थे तो कुछ इसके खिलाफ थे, उन्होंने पुलिस से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। हमनें इस बात का अनुमान लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व इस स्थिति का गलत फायदा उठा सकते हैं, 144 लगाने का फैसला किया है।'

क्या क्या होती हैं पाबंदियां
आईपीसी की धारा 144 किसी भी जगह पर पांच या इससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकती है, इस धारा के लागू होने के बाद सार्वजनिक मीटिंग नहीं हो सकती है और न ही कोई हथियार लेकर चल सकता है। राव ने बताया था कि इसके लागू होने के बाद भी स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान आम दिनों की तरह ही खुलेंगे। इसके अलावा बीएमटीसी की बसें भी आम दिनों की तरह सड़क पर दौड़ेंगी। कमिश्नर राव ने इस बात की जानकारी भी थी कि 144 लागू होने के बाद भी किसी तरह से शराब की बिक्री पर बैन नहीं लगाया जाएगा।












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