बाबरी विध्वंसः सभी आरोपी बरी, राजनाथ सिंह- इकबाल अंसारी समेत इन नेताओं ने किया फैसले का स्वागत
नई दिल्ली। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से संबंधित केस में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद अपना फैसला सुनाया है, अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'घटना पूर्वनियोजित नहीं थी।' कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर, 1992 की घटना स्वतः स्फूर्त थी और इसमें साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई ने जो वीडियो दाखिल की थी, उसे कोर्ट ने टैंपर्ड माना। कोर्ट ने कहा कि वीडियो को सीलबंद लिफाफे में नहीं जमा किया गया था, कोर्ट ने सीबीई की तरफ से जमा करवाए गए सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स को फ्रेबिकेटेड माना और इसे साक्ष्य मानने से इनकार कर दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। न्याय की जीत हुई है तो वहीं कानून मंत्री फैसला आने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बुधवार को लालकृष्ण आडवाणी से घर जाकर मुलाकात की तो वहीं कोर्ट से आरोपियों के बरी होने पर बोले इकबाल अंसारी ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करते हैं।
अदालती फैसले पर आडवाणी की प्रतिक्रिया
लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है, बस इतना ही कहूंगा कि जय श्री राम, विशेष अदालत का आज को जो निर्णय हुआ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो हम सबके लिए बहुत खुशी का विषय है। तो वहीं राम माधव ने कहा कि आज सत्य जीत गया।
अदालत का फैसला ऐतिहासिक- मुरली मनोहर जोशी
सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को मुरली मनोहर जोशी ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश की न्याय व्यवस्था में और भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी तरह खारिज हुई है जिसके बारे में वो पहले भी कहा करते थे।
सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं
सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है! भारतीय न्यायपालिका की जय!
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