SC ने दी 'अम्मा' को राहत, 4 महीने के लिए बढ़ी जमानत अवधि
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जमानत अगले चार महीने के लिए बढ़ा दी। साथ ही न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से जयललिता की उस याचिका पर तीन माह के भीतर फैसला सुनाने को कहा है, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरू की एक निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने कहा कि जयललिता ने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी अपील दायर की है। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक विशेष पीठ का गठन करने के लिए कहा, जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर इस मामले की सुनवाई तीन माह के भीतर पूरी कर ले।
जयललिता ने बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा उन्हें तथा तीन अन्य को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को जयललिता तथा तीन अन्य को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह 18 दिसम्बर तक या इससे पहले सभी दस्तावेजों के साथ उच्च न्यायालय में अपील करेंगी। जयललिता के वकील केटीएस तुलसी ने न्यायालय को बताया कि 177 पृष्ठों वाले सभी दस्तावेज को उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।












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