आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टली
बेल मिली तो सबूतों से छेडछाड़ कर सकते हैं आर्यन खान: एनसीबी ने किया जोरदार विरोध, कहा- बाहर रहे तो सबूत मिटा सकते हैं
मुंबई, 13 अक्टूबर: ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज (बुधवार) स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। आर्यन के वकील ने उनके पास से ड्रग्स ना मिलने की बात कहते हुए जमानत मांगी तो एनसीबी के वकील ने आज बहस के दौरान आर्यन खान की जमानत का जोरदार विरोध किया। एनसीबी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आर्यन एक प्रभावशाली परिवार से हैं और अगर वो बाहर रहेंगे तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ड्रग्स ना मिलने से आर्यन निर्दोष साबित नहीं होते: NCB
एनसीबी ने कहा कि इस केस में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे के जरिए से नहीं समझा जा सकता है। भले ही आर्यन के पास ड्रग्स ना मिला हो लेकिन इससे उनको जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि वे पेडलर के संपर्क में थे और ये बड़ी साजिश है। जिसकी जांच जरूरी है। एनसीबी वकील ने कहा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट एक दूसरे के साथ काफी करीबी से जुड़े रहे हैं जोकि एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 29 के तहत अपराधों के लिए पर्याप्त है।
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बड़े नेटवर्क का हिस्सा लगते हैं आर्यन
एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि कुछ ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि आर्यन खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। जिसकी जांच अभी जारी है। अदालत में एनसीबी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना पैरवी कर रहे हैं। आर्यन खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने अदालत में पक्ष रखा है।

फिलहाल जेल में हैं आर्यन खान
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 03 अक्टूबर को एक क्रूज जहाज पर कथित तौर पर रेव पार्टी होने की बात कहते हुए आर्यन खान समेत कई लोगों की गिरफ्तारी की थी। जिसके बाद से आर्यन जेल में हैं। कोर्ट ने आर्यन को पहले 1 दिन, फिर 3 दिन एनसीबी की रिमांड में भेजा। इसके बाद आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार अन्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।












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