अगर हम गाइडलाइन का पालन करें और अनुशासित रहें तो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार ने भी इसकी गाइडलाइन जारी की। लेकिन जिस तरह से आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए ट्वीट किया, 'आज से कुछ आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि पूरे अनुशासन से रहें और करोना को कंट्रोल में रखें। मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग और हैंड सैनिटायज़र। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें- ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। हम अनुशासन से रहेंगे, तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे।'

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    दरअसल दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर से चलाने का फैसला लिया है, हालांकि मेट्रो सेवा को नहीं शुरू किया गया है। लोगों को बाजार में भी अपनी दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन शॉपिंग मॉल को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बाहर नहीं जाने को कहा गया है। 55 दिन के लॉकडाउन के बाद इसे खोला गया है। इससे पहले केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा था कि दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो उनका पूरा ख़्याल रखेंगे और अगर वो अपने गाँव लौटना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। किसी भी हालत में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे।

    बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, पिछले महज 24 घंटों के दौरान ही कोरोना वायरस के 4970 नए मामले और 134 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मरीजों की कुल संख्या 101139 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस अभी तक 3163 लोगों की जान ले चुका है। लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक के लिए लागू किया गया है।

    गौरतलब है कि इस बार लॉकडाउन में गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की छूट दी गई है।

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