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Arvind Kejriwal Legal Case Timeline: लोकसभा चुनाव से पहले आखिर कैसे फंसते चले गए अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal Legal Case Timeline: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत देते हुए शराब नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों की सजा पूरी कर चुके हैं। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, हमें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका के नतीजे के अधीन है।

Arvind Kejriwal

अभी भी जेल में रहेंगे केजरीवाल

अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत के बावजूद अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी की वजह से जेल में ही हैं। इस मामले में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़नी शुरू हुईं थीं। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में कई बार समन भेजा, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ईडी के समन को अवैध बताते रहे। जिसके बाद आखिरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया सहित उनके वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से सिसोदिया को उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दी ताकि वे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। कोर्ट ने कहा कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल वापस लौटना होगा।

केजरीवाल ने 1 जून को फिर से अंतरिम जमानत मांगी, लेकिन उनकी अर्जी खारिज होने के बाद 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। 5 जून को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी।

केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की टाइमलाइन

अक्टूबर 2023 में ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को अपना पहला समन जारी किया। लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए और चुनावी रैली के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली चले गए।

केजरीवाल ईडी के लगातार समन से बचते रहे। दिसंबर 2023 में उन्होंने दूसरे समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया।

जनवरी 2024 में उन्होंने तीसरे समन को भी खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि यह केंद्र सरकार की साजिश का हिस्सा है।

जनवरी 2024 में ईडी ने चौथा समन जारी किया, जिसमें केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। लेकिन केजरीवाल ने ईडी से जवाब में पूछा कि उन्हें इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इस बार भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। फरवरी 2024 में ईडी के पांचवें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए।

फरवरी 2024 में ईडी नेआखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि केजरीवाल उनके समन का पालन नहीं कर रहे हैं। अदालत ने उन्हें एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी। लेकिन एक बार फिर से ईडी ने एक और समन भेजा और इस बार भी केजरीवाल पेश नहीं हुए।

मार्च 2024 में एक सत्र न्यायालय ने केजरीवाल को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर दो शिकायतों पर जमानत दे दी। इसके बाद ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए। लेकिन यहां से उन्हें राहत नहीं मिली।

मार्च 2024 में हाई कोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद केजरीवाल ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद ईडी ने उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया।

20 जून को दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। लेकिन उन्हें सीबीआई ने अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया।

21 जून को ईडी ने केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

26 जून को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार केजरीवाल ने जांच के दौरान सवालों के जवाब नहीं दिया। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश होने पर केजरीवाल ने सीबीआई पर मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया।

29 जून को दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

2 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। जिस पर 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है।

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

केजरीवाल फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ चल रही अन्य जांचों और गिरफ्तारियों के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है।

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