भाजपा के सीएम बोले, मैं भी बीफ खाता हूं, केंद्र सरकार की नीति ठीक नहीं
खांडू ने कहा कि बिक्री पर रोक लगाने सवाले नोटिफिकेशन के समर्थन में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदेशों में तो ये बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए जहां बीफ खाने वाले बड़ी तादाद में रहते हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पशु बाजारों में कटान के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध और बीफ पर सख्त कानून को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पेमा खांडू ने ही केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी के खाने-पीने की आदत पर हस्तक्षेप ठीक नहीं है।


क्या बोले खांडू
अंग्रेजी न्यूज चैनल सीएनएन-न्यूज 18 के साथ बातचीत में खांडू ने बीफ, बूचड़खानों पर प्रतिबंध और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कहा है कि वह केंद्र सरकार के बूचड़खानों के लिए पुश बिक्री पर रोक लगाने सवाले नोटिफिकेशन के समर्थन में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदेशों में तो ये बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए जहां बीफ खाने वाले बड़ी तादाद में रहते हैं।

मैं बीफ खाता हूं इसमें गलत क्या?
खांडू ने कहा कि कटान के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाने वाले नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार विचार करे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि वह खुद भी बीफ खाते हैं और उन्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है और लोगों को इससे रोका जाना चाहिए।

केंद्र से की है इस पर बात
खांडू ने कहा कि इस कानून को लेकर केंद्र सरकार संजीदगी से सोच रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पशु बिक्री पर लगी रोक पर रोक लगाने वाले कानून को लेकर बात भी करेंगे। खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थईस्ट के लिए बीफ की कमी परेशानी का सबब होगी क्योंकि यहां के ज्यादातर लोग बीफ खाते हैं।

क्या है पशुकटान को लेकर केंद्र का नया नोटिफिकेशन
26 मई को जारी किए गए केंद्र सरकार ने एक नए नोटिफिकेशन के जरिए काटने के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है।
अधिसूचना के मुताबिक, पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए न लेकर आए। किसी भी शख्स को पशु बाजार में मवेशी को लाने की इजाजत नहीं होगी, जबतक कि वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा-पत्र न दे दे, जिसमें मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो। यह भी स्पष्ट करना होगा कि मवेशी को काटने के लिए नहीं बेचा जा रहा है।
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