आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कौशल विकास मामले में दी नियमित जमानत

Andhra Pradesh High Court Chandrababu Naidu Regular Bail Skill Development case: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दी थी। पूर्व सीएम 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं।

आंध्र प्रदेश: हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी नियमित जमानत

बता दें कि कौशल विकास घोटाले मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों तक जेल में बंद होने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें अब नियमित जमानत दे दी है।

वहीं, इस मामले में वाईएसआरसी महासचिव वी विजयसाई रेड्डी ने निशाना साधा है। उन्होंने टीडीपी महासचिव नारा लोकेश और मां भुवनेश्वरी के ठिकाने को लेकर सवाल किए। उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए टीडीपी प्रदेश अध्यक्ष के अत्चन्नायडू और पूर्व मंत्री सीएच अयन्ना पत्रुडु ने कहा कि विजयसाई रेड्डी के पास लोकेश और भुवेन्सवरी पर टिप्पणी करने का हक नहीं है।

उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पुरंदेश्वरी की आलोचना करते हुए कहा कि वह पार्टी को डुबाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 2019 के चुनावों में 33892 वोट मिले थे, जो नोटा से भी अधिक थे। अत्चन्नायडू ने पलटवार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के आय से अधिक संपत्ति मामले, दिल्ली शराब घोटाले और उत्तरी तटीय आंध्र में भूमि अतिक्रमण में विजयसाई रेड्डी की संलिप्तता से अवगत हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि लोकेश और उसकी मां सेवा-भावना वाले हैं, जबकि विजयसाई रेड्डी स्वार्थी मानसिकता वाले हैं। उन्होंने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड की जांच के बारे में भी सवाल किया।

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